रायपुर- जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग द्वारा सहारा इंडिया के चेयरमैन सहित 10 लोगो के खिलाफ कोतवाली पुलिस को एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार 15 फरवरी 2022 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश एवं जिला एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परिपालन में प्रकरण सुनवाई में लिया गया था।
सहारा इंडिया परिवार द्वारा प्रतियोगिता के नाम पर ड्रा लगने के बाद करोड़ों रुपए बांटने के बजाय आवेदक से छल किया गया। 30 सितंबर 2010 सहारा इंडिया दुर्ग शाखा में अभिकर्ता के रूप में कार्यरत थी सहारा इंडिया परिवार द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने प्रतियोगिता महोत्सव 2015 का आयोजन किया गया था जिसकी अवधि 1 सितंबर 2015 से परंतु उक्त पदों की अवधि 30 नवंबर 2015 से 31 मई 2016 तक बढ़ा दी गई थी उक्त प्रतियोगिता में कई प्रकार के पुरस्कारों की घोषणा की गई थी जिसमें शालिनी जैन ने भी भाग लिया था। प्रतियोगिता नियमों के अनुसार शालिनी को विभिन्न ग्रुपों में प्राप्त कूपन से दिनांक 7 जुलाई 2018 को प्लेटिनम ड्रा के माध्यम से 2 करोड रुपए का द्वितीय पुरस्कार एवं गोल्ड ड्रा के माध्यम से एक लाख रुपए एवं ₹51000 तथा विभिन्न रूपों में कुल 3 पुरस्कार प्राप्त हुए थे इसके बाद सहारा इंडिया परिवार द्वारा इनामी राशि आवंटन के पूर्व 21 जुलाई 2018 को यह सर्कुलर जारी किया कि उक्त इनामी राशि को 36 माह या उससे अधिक की अवधि के लिए कंपनी द्वारा जारी स्पेशल रिइन्वेस्टमेंट की योजनाओं में निवेश करना होगा परिवादिनी द्वारा कुल 40 रिइन्वेस्टमेंट योजनाओं का फार्म भरा गया था एवं अभियुक्ति के पास जमा किया था।
जानकारी के अनुसार 15 फरवरी 2022 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश एवं जिला एवं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परिपालन में प्रकरण सुनवाई में लिया गया था।