दिनांक 07.05.2021 को आरोपी भूषण पटेल पिता मोहन पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम लंकाहुडा द्वारा अपनी पत्नी की चरित्र शंका पर गला दबाकर हत्या करने संबंधी प्रार्थी मृतका के भाई हेमसागर पटेल की रिपोर्ट* पर चौकी बेलाडूला में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 85/2021, धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
संपूर्ण प्रकरण में *चौकी प्रभारी बेलाडूला सहायक उपनिरीक्षक भगवती कुर्रे द्वारा उत्कृष्ट विवेचना कार्य करते हुए, आरोपी भूषण पटेल को रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर तथा प्रकरण में सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय* में प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार द्वारा आरोपी भूषण पटेल को अपनी पत्नी की *हत्या करने का दोषी पाया जाकर आजीवन कारावास एवं ₹5000 अर्थदंड की सजा से दंडित* किया गया है।