मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक मदरसे के 52 वर्षीय मौलवी के खिलाफ 12 वर्षीय एक लड़की के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
चंदन नगर थाने के निरीक्षक अभय नेमा ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को मदरसे के मौलवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि मौलवी के दो बेटों के खिलाफ भी पीड़िता के पिता और चाचा की कथित तौर पर पिटाई करने का मामला दर्ज किया गया है। तीनों आरोपियों की तलाश की जा रही है।
‘सबक सिखाने के दौरान गलत तरीके से छुआ’
नेमा ने पीड़िता की शिकायत के हवाले से बताया कि लड़की ने सितंबर में मदरसे में दाखिला लिया था और सबक सिखाने के दौरान आरोपी मौलवी ने कथित तौर पर उसे एक कमरे में गलत तरीके से छुआ। नेमा के मुताबिक, इस सप्ताह की शुरुआत में पीड़िता जब अन्य छात्रों के साथ कक्षा के बाद मदरसे से निकल रही थी, तब भी आरोपी ने कथित तौर पर उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और उसे गलत तरीके से छुआ।
पीड़िता के पिता पर लोहे की छड़ से हमला
नेमा ने कहा, ‘लड़की ने बाद में अपने माता-पिता को आपबीती सुनाई। और जब उसके पिता अपने दो अन्य रिश्तेदारों के साथ मौलवी के घर पहुंचे तो उसके बेटों ने कथित तौर पर लड़की के पिता और उसके चाचा पर लोहे की छड़ से हमला कर उन्हें घायल कर दिया।’