फतेहाबाद। पत्नी के सहयोग से अपनी सगी साली को नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म के दोषी बहनोई व बहन दोनों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने 20-20 साल की कैद व 7800 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषियों को दुष्कर्म के दोष में 20-20 साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, बहलाकर साथ ले जाने के मामले में तीन साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना, घर में घुसने के दोष में तीन माह की कैद व 300 रुपये जुर्माना तथा जान से मारने की धमकी देने के दोष में छह माह की कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
मामले के अनुसार टोहाना सदर पुलिस ने इस संबंध में 14 अगस्त 2021 को टोहाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की शिकायत पर एक व्यक्ति व उसकी पत्नी के खिलाफ नशीली दवा देने, दुष्कर्म, बहला फुसलाकर साथ ले जाने सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में व्यक्ति ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी व छोटी बेटी 13 अगस्त 2021 को घर से लापता हो गईं। इसके बाद उसकी छोटी बेटी घर आ गई।
छोटी बेटी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी बड़ी बहन उसे अपने घर के प्लॉट में ले गई थी। यहां पर उसका जीजा पहले से मौजूद था। दोनों उसे रतिया के एक कमरे में ले गए और पानी में नशीला पदार्थ पिला दिया। नशे में उसके जीजा ने उससे दुष्कर्म किया।
उक्त दोनों ने उसे दो दिन तक बंधक बनाए रखा। 15 अगस्त 2021 को जब दोनों सोए हुए थे तो वह वहां से भाग आई। उसने किसी से फोन लेकर अपने पिता को फोन किया और उसके पिता उसे अपने साथ ले आए। अदालत ने मामले में दंपति को दोषी मानते हुए उनको 20-20 साल की कैद व 7800 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।