बलौदाबाजार– दिनांक 15.11.2022 को प्रार्थीया पीड़िता ने आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि *आज से करीब, डेढ वर्ष पहले दयाराम ध्रुव निवासी विष्णु पेट्रोल पंप के सामने पलारी से फेसबुक मैसेंजर से बातचीत हुआ* जिन्होंने अपना परिचय सर्व आदिवासी समाज के उपाध्यक्ष होना व स्वयं को आदिवासी समाज विवाह ग्रुप का एडमिन हूं आपका बायोडाटा भेज दो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा जिससे लड़के वाले आपसे संपर्क करेंगे कहने लगा मैं उसकी बातों में आकर मोबाइल से लगातार बातचीत करने लगी। *इसी दौरान दयाराम ध्रुव ने मैं तुम्हें पसंद करता हूं तुमसे शादी करूंगा कह कर झांसे में लेकर लगातार शारीरिक संबंध स्थापित करते रहा लेकिन अब शादी करने से इंकार कर रहा* है। की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 673/2022 धारा 376 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया! प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी भाटापारा के निर्देशन में थाना भाटापारा ग्रामीण से सउनि संजीव राजपूत, आरक्षक गौरीशंकर, राकेश कश्यप एवं उमेश.चंद्रवंशी की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर *आरोपी दयाराम ध्रुव पिता टेकराम ध्रुव उम्र 39 वर्ष निवासी विष्णु पेट्रोल पंप के सामने पलारी थाना पलारी* को महज 02 घंटे के भीतर ही अभिरक्षा में लेकर विधिवत कार्यवाही कर आज दिनांक 16.11.2022 को माननीय न्यायालय पेश किया गया ।