मुंगेली। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी के खिलाफ गलत जाति प्रमाण पत्र पेश करने के मामले में सिटी कोतवाली में FIR दर्ज की गई है। राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति ने ऋचा जोगी के खिलाफ यह केस दर्ज कराया है। खुद को अनुसूचित जनजाति की बताते हुए ऋचा ने यह जाति प्रमाण पत्र 2020 में मरवाही उपचुनाव के समय शासन के पास जमा कराया था।
मरवाही उपचुनाव के दौरान ऋचा का अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया था। उसी मामले में राज्य स्तरीय छानबीन समिति के निर्देश पर अब सामाजिक परिस्थिति कारण प्रभावी करण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जाति प्रमाण पत्र के कारण ही अमित जोगी मरवाही उपचुनाव नहीं लड़ पाए थे। राज्य बनने के बाद से मरवाही सीट पर जोगी परिवार का कब्जा था, लेकिन उन्हें उपचुनाव में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला।
मुंगेली आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त एलआर कुर्रे की सूचना पर अब ऋचा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसमें ऋचा के लिए अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी की भूमिका भी संदेह के दायरे में है।
बता दें कि मुंगेली जरहागांव क्षेत्र के पेंड्रीडीह में ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी हुआ था। इस पर संत कुमार नेताम एवं अन्य की शिकायत पर छानबीन समिति ने जांच में गड़बड़ी पाई थी। ऋचा के स्कूली दस्तावेज के साथ-साथ उसके परिवार के जमीन खरीदी बिक्री के दस्तावेजों में अनुसूचित जनजाति का उल्लेख नहीं था।