अंबिकापुर सरगुजा जिले में जमीन डायवर्सन के मामले में जानबुझकर आवेदन को लटकाने और आवेदक को मानसिक रूप से परेषान करनें का मामला सामनें आया है जहां स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष नें इस मामले में सुनवाई के बाद एसडीएम अम्बिकापुर पर छह लाख रूपये का जुर्माना लगाया है व जुर्मानें के राषि को 30 दिनों के भीतर जमा करनें के निर्देष दिये गये है वहीं ये राषि समय पर नहीं दिये जानें पर एक समय के बाद 12 प्रतिषत ब्याज दिये जानें के आदेष दिये गये हैं….दरअसल देवीगंज रोड निवासी अधिवक्ता मृगेन्द्र सिहं देव नें 28 फरवरी केा डायवर्सन के लिये एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था जहां आवेदन में ये बताया गया था कि उनके सरगंवा में स्थित भूखंड 71 के रकबा 16315.43 वर्गमीटर भूमि में कालोनी के लिये सभ्ीा महत्वपूर्ण कागजी कार्यवाही कर आवेदन प्रस्तुत किया था जहां एसडीएम अम्बिकापुर को 15 दिनों के भ्ीातर व्यपवर्तन आदेष देना था या उसे निरस्त करना था लेकिन एसडीएम प्रदीप साहू ने ंना ही डायवर्सन किया और ना ही आवेदन को निरस्त किया और पूरे मामले को लटकाते रहे जिसके बाद अधिवक्ता मृगेन्द्र सिंह देव नें पूरे मामले को स्थायी लोक अदालत में पेष किया जिसपर अदालत की अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता नें नाराजगी जाहिर करते हुए आदेष जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 28 फरवरी को आवेदक मृगेन्द्र सिंह देव और उनके भाई नें डायवर्सन के लिए आवेदन दिया था जहां आवेदक के भाई के हिस्से की भूमि का डायवर्सन आदेष जारी हो गया लेकिन जानबूझकर आवेदक के डायवर्सन प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया और एसडीएम नें अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया …इस तरह आवेदक को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताडित किया गया है एैसेे में कोर्ट ने आवेदक को 6 लाख रूप्ये की क्षतिपूर्ति देने का आदेष पारित किया है वहीं यदि 30 दिनों जुर्मानें की राषि अदा नहीं की जाती है तो प्रकरण पेष करनें की तिथि 8 जुलाई से अदायगी तिथि तक 12 प्रतिषत ब्याज भी देना होगा