बलौदाबाजार,7 फरवरी 2023/
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार 1 नवंबर 2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एन.पी.एस.मे यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है। इसी अनुक्रम में उक्त अवधि के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों को ओ पी एस अथवा एन पी एस में यथावत बने रहने हेतु शपथ पत्र एवं सहमति पत्र कार्यालय प्रमुख को अविलंब प्रस्तुत किया जाना होगा। उक्त प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु आज कलेक्टर रजत बंसल ने समय सीमा की बैठक में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे उनके कार्यालय में कार्यरत संबधित शासकीय सेवकों से निर्धारित प्रपत्र में विकल्प अति शीघ्र प्राप्त करें तथा कार्यालय प्रमुख 24 फरवरी 2023 तक उक्त विकल्प एवं सहमति पत्र की प्रविष्टिी शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में करेंगे,मूल प्रति सेवा पुस्तिका में चस्पा करेंगे साथ ही एक-एक सत्यापित प्रति कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती एवं कार्यालय प्रमुख की अभिरक्षा में संधारित की जावें एवं 24 फरवरी 2023 तक कार्मिक संपदा पोर्टल में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लॉगिन में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे।