भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पांच सहकारी बैंकों पर निकासी समेत कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। रिजर्व बैंक की इस कार्रवाई के बाद अब प्रतिबंधित बैंक, आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना ऋण नहीं दे सकते हैं
इसके अलावा कोई निवेश भी नहीं कर सकते हैं। वहीं, ना तो कोई कर्ज ले सकते हैं और ना ही अपनी किसी भी संपत्ति का ट्रांसफर या सेटलमेंट कर सकते हैं।
किन बैंकों पर हुई कार्रवाई: रिजर्व बैंक की इस कार्रवाई के बाद HCBL सहकारी बैंक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र) और कर्नाटक में शिमशा सहकारा बैंक के ग्राहक अपने खातों से पैसे नहीं निकाल सकेंगे।
हालांकि, उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक (अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश) और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक (महाराष्ट्र) के ग्राहक 5,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। मतलब ये कि आपके अकाउंट में चाहे कितनी भी रकम हो, सिर्फ 5 हजार रुपये की ही निकासी कर सकेंगे।
क्या कहा केंद्रीय बैंक ने: RBI ने अपने अलग-अलग बयानों में कहा कि ये प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे। हालांकि, ये प्रतिबंध समीक्षा के अधीन होंगे। केंद्रीय बैंक के मुताबिक इस कार्रवाई को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।
रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी पांच सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 5 लाख रुपये तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।