पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की नई डेडलाइन 30 जून 2023 है। आप इस डेडलाइन तक 1000 रुपये के जुर्माने के साथ पैन-आधार की लिंकिंग करा सकते हैं।, वहीं, इसके बाद ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बताया है कि 30 जून के बाद लिंकिंग कराने पर ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है।बीते दिनों निर्मला सीतारमण ने पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर लगने वाले जुर्माने का बचाव करते हुए बताया कि 31 मार्च, 2022 तक यह सुविधा मुफ्त थी। वहीं पिछले साल 1 अप्रैल से 500 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जा रहा था, जिसे बाद में 1 जुलाई से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया था। वित्त मंत्री ने बताया था कि 30 जून 2023 से पहले आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा। वहीं, इसके बाद लिंकिंग पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी।आयकर अधिनियम की धारा 272बी के अनुसार 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दें कि पैन निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में आप वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करना हो या बैंक खाता खोलना, ये सबकुछ प्रभावित होगा। वहीं, क्लेम लेने में भी दिक्कत आएगी।
बता दें कि पैन-आधार की लिंकिंग असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय के निवासी के लिए जरूरी नहीं है। वहीं, एक अनिवासी भी आधार-पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा जिसकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है या फिर भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए भी लिंकिंग अनिवार्य नहीं है।