एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 30 लाख रुपये का जुर्माना, क्या है मामला

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से संबंधित दस्तावेज के संबंध में खामियों की वजह से यह जुर्माना लगाया गया है।डीजीसीए ने कहा कि विशेष ऑडिट के दौरान इंडिगो एयरलाइन के संचालन/प्रशिक्षण प्रक्रियाओं और इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से संबंधित दस्तावेजों में कुछ प्रणालीगत कमियां देखी गईं।

क्या है मामला: डीजीसीए के मुताबिक इंडिगो एयरलाइन ने वर्ष 2023 में छह महीने की अवधि के भीतर ए321 विमान पर चार टेल स्ट्राइक घटनाओं का अनुभव किया। बता दें कि टेल स्ट्राइक तब होता है जब टेक-ऑफ या लैंडिंग के दौरान हवाई जहाज का पिछला हिस्सा रनवे से टकराता है या उसके संपर्क में आता है। डीजीसीए के विशेष ऑडिट के दौरान एयरलाइन में खामियां पाई गईं। इसी के बाद डीजीसीए ने जुर्माना लगाने का फैसला लिया है।

वहीं, नियामक ने बेंगलुरु से अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की उड़ान के पायलट और को-पायलट के लाइसेंस को निलंबित कर दिया। ये उड़ान थी, जिसमें टेल स्ट्राइक का अनुभव हुआ था। डीजीसीए ने बताया कि चालक दल ने स्थापित मानदंडों से हटकर लैंडिंग की, जिसके बाद पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस तीन महीने के लिए और को-पायलट का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।

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