केंद्रीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए तीन सहकारी बैंकों और एक एनबीएफसी पर जुर्माना लगाया है। ये सहकारी बैंक हैं- अन्नासाहेब मगर सहकारी बैंक लिमिटेड, द जव्हार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और फिनक्वेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।
किस पर कितना जुर्माना: आरबीआई ने केवाईसी पर आरबीआई निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने की वजह से अन्नासाहेब मगर सहकारी बैंक लिमिटेड पर ₹4 लाख का जुर्माना लगाया है। यह बैंक महाराष्ट्र के पुणे में है। आरबीआई ने इसी तरह के नियम उल्लंघन की वजह से द जव्हार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने ‘धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र’ पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹1 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आरबीआई ने कहा कि जनता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ने धोखाधड़ी के मामलों की सूचना देरी से दी थी।
इसी तरह, आरबीआई ने केवाईसी डायरेक्शन्स, 2016 और ‘नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी – सिस्टमिकली पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने पर फिनक्वेस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर ₹1.20 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
इस बैंक पर तगड़ा एक्शन: आरबीआई ने 21 सितंबर, 2023 से चेन्नई स्थित इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया। आरबीआई ने कहा कि इंड बैंक हाउसिंग न तो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और न ही गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार करेगा।