सीलिंग फैन खरीदने से पहले चेक करें, नियम तोड़ने वाले पर 2 लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल तक की जेल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म पर सीलिंग फैन खरीदने वाले ग्राहकों को आगाह करते हुए कहा है कि फरवरी, 2024 से नए पंखे खरीदने से पहले आपको कुछ चीजें चेक करना बेहद जरूरी होगा. केंद्रीय उपभोक्‍ता मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स (X) पर एक वीडियो पोस्‍ट कर बताया है कि उपभोक्‍ताओं को अगले साल से सीलिंग फैन खरीदते समय सावधानी बरतनी होगी. केंद्रीय मंत्री का कहना है कि छत वाले पंखे को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है और उपभोक्‍ता मंत्रालय ने ग्राहकों के हितों को देखते हुए सुरक्षा नियम कड़े कर दिए हैं.

उपभोक्‍ता मंत्रालय ने सभी फैन निर्माता कंपनियों को क्‍वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि फरवरी, 2024 के बाद बिकने वाले सभी सीलिंग फैन पर भारतीय मानक ब्‍यूरो (BIS) का लोगो होना अनिवार्य है. बिना बीआईएस निशान वाले पंखों की न तो बिक्री होगी, न ही इसका भंडारण किया जाएगा और न ही बिना बीआईएस मार्क वाले पंखों का आयात किया जा सकेगा.

https://x.com/PiyushGoyal/status/1727945072363307206?s=20

मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो सख्‍त कार्रवाई की जाएगी. निर्देशों के अनुसार, पहली बार नियम तोड़ने वाले पर 2 लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा दोबारा नियम तोड़ने वालों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना या प्रोडक्‍ट की कीमत का 10 गुना तक पैसा वसूला जा सकता है. दूसरे कि इस कदम से घरेलू छोटे-मझोले उद्यमों को भी विकसित होने में मदद मिलेगी और प्रोडक्‍शन बढ़ेगा.

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