आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट अब केवल 29 दिन, लास्ट डेट से चूके तो कितना लगेगा जुर्माना?

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट अब केवल 29 दिन रह गई है। बहुत से लोग अंतिम दिन अपना आईटीआर फाइल करते हैं। अगर किसी वजह से उस दिन आईटीआर फाइल नहीं हो पाया तो क्या होगा? आइए आईटीआर से संबंधित समय सीमा, लास्ट डेट चूकने पर जुर्माना, बचने के लिए सामान्य गलतियों पर एक नजर डालें…

आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट कब है?

वित्त वर्ष 23-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है।

क्या होगा अगर आप समय सीमा चूक जाते हैं?

जो टैक्सपेयर 31 जुलाई की समय सीमा चूक जाते हैं, वे अभी भी वित्त वर्ष 23-24 / AY24-25 के लिए 31 दिसंबर, 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

लास्ट डेट तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर क्या जुर्माना है?

वैसे तो आपको साल के अंत तक विलंबित ITR दाखिल करने की अनुमति है, लेकिन तब देरी की अवधि के आधार पर ₹1,000 से ₹10,000 के बीच जुर्माना लगेगा। साथ ही आप जितना कुछ कटौती से वंचित रह सकते हैं और आयकर विभाग द्वारा अधिक जांच के अधीन हो सकते हैं।

ITR दाखिल करना किसके लिए जरूरी है?

अगर डिडक्शन से पहले आपकी सभी इनकम/वेतन का योग बेसिक एक्जंप्सन से अधिक है, तो आपको अपना ITR दाखिल करना आवश्यक है।

अगर आप आयकर उद्देश्यों के लिए भारत के निवासी हैं और भारत के बाहर किसी संपत्ति के स्वामी हैं या भारत के बाहर किसी संपत्ति में आप बेनीफिशियल हैं तो आपको ITR दाखिल करना होगा।

आपको अपना ITR तब भी दाखिल करना होगा, जब आप भारत के बाहर रखे गए किसी भी खाते, अचल या चल के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हों।

अगर आपने विदेशी कंपनियों के शेयर, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है या आपके पास कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOPS) हैं तो आपको अपनी इनकम के स्तर पर ध्यान दिए बिना ITR दाखिल करना होगा।

अगर आपने पिछले साल 1 लाख रुपये से अधिक बिजली का बिल भरा है तो भी आपको ITR दाखिल करना होगा, भले ही बिजली कनेक्शन आपके नाम पर न हो।

अगर आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं तो आपको ITR दाखिल करना होगा। चाहे आपने खुद खर्च किया हो या किसी और ने, बशर्ते आपने यात्रा का खर्च उठाया हो।

अगर आपके नाम पर बैंक में जमा राशि एक या ज्यादा बचत खातों में मिलाकर 50 लाख रुपये से अधिक हैं या एक या ज़्यादा चालू खातों में 1 करोड़ रुपये से अधिक हैं तो आपको ITR दाखिल करना होगा।

अगर आपके बिजनेस से हुई सभी सेल की वैल्यू 60 लाख रुपये से अधिक है तो आपको ITR दाखिल करना होगा।

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