सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय ) द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने शीर्ष अदालत को बताया था कि हवाला चैनलों के जरिए आम आदमी पार्टी को पैसे भेजे जाने के सबूत हैं। राजू ने कहा था कि ईडी ने मामले में अपराध की कथित आय के बारे में केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच चैट भी खोजी है।
जबकि केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि सीएम की गिरफ्तारी के बचाव में ईडी द्वारा अब जिस सामग्री का हवाला दिया जा रहा है, वह उनकी गिरफ्तारी के दौरान मौजूद नहीं थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को फाइलें जमा करने के निर्देश दिए थे और कहा था, ‘हम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, उन्हें जमानत देने से इनकार करने के फैसले के बाद और केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले दर्ज किए गए गवाहों के बयान देखना चाहते हैं।’