लोगों के साथ स्पैम कॉल के नाम पर लगातार हो रही ठगी के मामलों पर सरकार सख्त हो गई है. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) इसको लेकर एक नया नियम लागू करने जा रही है.
इस नए नियम के अंतर्गत अगर कोई भी निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करते हैं, तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे.
सरकार पिछले काफी समय से टेलीकॉम सेक्टर में अनचाही कॉल के जरिए होने वाली ठगी को रोकने के लिए काम कर रही है. TRAI की तरफ से जारी किए गए इस नियम को 1 सितंबर 2024 से प्रभावी कर दिया जाएगा. देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को भी सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
क्या कहता है TRAI का नया नियम
हाल के कुछ समय में स्पैम कॉल के नाम पर लगातार हो रही ठगी की शिकायतें सरकार को काफी ज्यादा मिल रहीं थी. इसी को देखते हुए नया नियम लाया गया है. इसमें अगर कोई भी निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करता है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के द्वारा उस नंबर को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.
सरकार ने टेलीमार्केटिंग को लेकर नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी कर दी है. अब बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को 160 नंबर की सीरीज से ही प्रमोशन कॉल और मैसेज करने होंगे.
अनचाही कॉल्स और मैसेज से मिलेगा छुटकारा
नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को अनचाही कॉल्स और मैसेज से दो-चार नहीं होना पड़ेगा. नए नियम में ऑटोमैटिक जनरेटेड कॉल्स/रोबोटिक कॉल्स और मैसेज को भी शामिल किया गया है. TRAI के इस एक्शन प्लान के बाद से अनचाही कॉल्स और मैसेज पर रोक लग जाएगी