कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले को लोकर कलकत्ता हाईकोर्ट में कई जनहित याचिका दायर की गई। जनहित याचिकाओं पर आज मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने आज अदालत में कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल को फिर प्रिंसिपल के रूप में कैसे नियुक्त किया जा सकता है? साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को लंबी छुट्टी लेने का आदेश दिया है।
आखिर क्या है पूरा मामला- कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर देश में डॉक्टरों के अंदर आक्रोश है। डॉक्टरों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। वहीं, रेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोरडा) ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में उसकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।