रायपुर- पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका ACB/EOW की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी है। आय से अधिक मामले में दर्ज अपराध पर उन्होंने जमानत याचिका लगाई थी।
सौम्या चौरसिया और अन्य लोगों पर छत्तीसगढ़ में 540 करोड़ से भी अधिक की अवैध कोयला लेवी की वसूली का आरोप ईडी और आयकर विभाग ने लगाया था। आरोप है कि राज्य सरकार के अधिकारियों, नेताओं और कारोबारियों ने कोयला परिवहन में प्रति टन 25 रुपये की अवैध वसूली शुरु की थी। ACB और EOW ने इस संबंध में अपराध दर्ज किया है। इस मामले को लेकर कई अफसर जेल में हैं।