उत्तर प्रदेश के चर्चित हाथरस भगदड़ केस की चार्जशीट में यूपी पुलिस ने नारायण हरि साकार के नाम से मशहूर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं डाला है। 2 जुलाई को सूरजपाल के सत्संग के बाद हुए हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। पुलिस ने दो महिला सेवादारों समेत 11 लोगों को आरोप पत्र में आरोपी बनाया है। पुलिस ने 3200 पेज की चार्जशीट मंगलवार को हाथरस कोर्ट में सौंपी। 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई के दौरान आरोपियों को इसकी कॉपी दी जाएगी। घटना के बाद दर्ज प्राथमिकी में सूरजपाल आरोपी नहीं बनाया था। राज्य सरकार ने हादसे की जांच और लापरवाह दोषियों की पहचान के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) और एक न्यायिक आयोग का गठन किया था।
हाथरस पुलिस ने सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को लेकर नरमी बरतने के आरोप को खारिज किया है और कहा है कि जांच अभी जारी है। हाथरस के एएसपी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि एक केस में अनुसंधान अनवरत प्रक्रिया है और इस केस में भी जांच जारी है। भोले बाबा को क्लिन चिट के सवाल पर उन्होंने कहा कि चार्जशीट के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।
आरोपियों के वकील एपी सिंह ने कहा है कि उनके क्लाइंट को अभी तक आरोपपत्र की कॉपी नहीं मिली है। 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई में उन्हें चार्जशीट की कॉपी मिलेगी। एपी सिंह ने कहा कि जिन 11 लोगों को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है उसमें शामिल दो महिला सेवादारों को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। एक सेवादार निकल भी चुकी है जबकि दूसरी का बेल बॉन्ड भरा जाना बाकी है