रिजर्व बैंक ने चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लगाया 76.6 लाख रुपये का जुर्माना

रिजर्व बैंक ने बीते दिन चार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) पर 76.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कर्जदाताओं और उधार लेने को इच्छुक लोगों को जोड़ने वाले मंच (पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म) से संबंधित आरबीआई के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।

आरबीआई ने ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (रिजर्व बैंक) निर्देश 2017’ के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए फेयरएसेट्स टेक्नोलॉजीज इंडिया पर 40 लाख रुपये और ब्रिज फिनटेक सॉल्यूशंस और रंग दे पी2पी फाइनेंशियल सर्विसेज पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि विजनरी फाइनेंसपीयर पर 16.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्रत्येक मामले में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *