रायपुर जिले की एक अदालत ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, कुछ कंपनियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ता मोहम्मद फैजान खान ने इस मामले में याचिका लगाई थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि शाहरुख खान एक हस्ती हैं और वे भ्रामक विज्ञापनों के जरिए फेयरनेस क्रीम और पान-मसाला से संबंधित उत्पादों का विज्ञापन कर रहे हैं।