छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, नहीं लगवाने पर होगी चालानी कार्रवाई, कितना लगेगा शुल्क…. पढ़िए पूरी खबर

छत्तीसगढ़ में अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है, विशेषकर उन सभी वाहनों के लिए जो 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत हुए हैं। परिवहन विभाग के नए निर्देशों के अनुसार, जो वाहन मालिक समय पर HSRP नहीं लगवाएंगे, उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई करेगी।

अधिकृत कंपनियों को मिली जिम्मेदारी

परिवहन विभाग ने HSRP लगाने के लिए दो कंपनियों — मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड — को अधिकृत किया है। इन कंपनियों के माध्यम से वाहन मालिक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं और HSRP लगवा सकते हैं।

शुल्क कितना लगेगा?

HSRP लगवाने के लिए अलग-अलग वाहनों पर निम्नलिखित शुल्क निर्धारित किया गया है (GST सहित):

टू-व्हीलर: ₹365.80

थ्री-व्हीलर: ₹427.16

लाइट मोटर व्हीकल/कार: ₹656.08

वाणिज्यिक वाहन (बड़े वाहन): ₹705.64
यदि वाहन मालिक ऑटोमोबाइल डीलर के माध्यम से HSRP लगवाते हैं, तो उन्हें ₹100 अतिरिक्त इंस्टॉलेशन चार्ज देना होगा। इसके अलावा, यदि कोई घर पहुंच सेवा चाहता है तो इसके लिए भी अतिरिक्त राशि देनी होगी।

राज्य में अब तक लगभग 85,000 गाड़ियों में HSRP लगाए जा चुके हैं, जबकि 1 लाख से अधिक वाहन मालिकों ने पंजीकरण कराया है। हालांकि, अभी भी लगभग 30 लाख पुराने वाहनों में HSRP लगवाया जाना बाकी है।

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