GK…क्या है सिंधु जल समझौता ? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का बड़ा कदम, सिंधु जल समझौता किया स्थगित,

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई करते हुए बुधवार को कई निर्णायक फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मामलों की सुरक्षा समिति (CCS) की आपात बैठक में सिंधु जल समझौते को स्थगित करने, भारत में स्थित पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने, और किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को वीजा न देने का ऐलान किया गया।

इसके साथ ही सरकार ने पंजाब स्थित अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का भी निर्णय लिया है। यह भारत की ओर से पाकिस्तान को सीधे और सख्त संदेश देने की रणनीति मानी जा रही है।

क्या है सिंधु जल समझौता?

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक समझौता है। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता में स्वीकार किया था।लेकिन इस व्यवस्था के तहत भारत केवल सिंधु नदी प्रणाली के 20% जल का ही उपयोग कर सकता है, जबकि 80% जल पाकिस्तान को मिलता है। यही कारण है कि सिंधु नदी को पाकिस्तान की “लाइफलाइन” माना जाता है।

पहलगाम हमला बना निर्णायक मोड़

पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर किए गए हमले के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब आतंक के संरक्षकों के प्रति नरमी नहीं बरती जाएगी। राजनयिक, रणनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की दिशा में यह बड़े कदम हैं।

इन फैसलों के असर

जल संकट: सिंधु जल समझौते के स्थगन से पाकिस्तान में भारी जल संकट उत्पन्न हो सकता है।

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