छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक फैसला: बीएड शिक्षकों की बहाली, नौकरी से निकाले गए शिक्षकों को बड़ी राहत

रायपुर, 30 अप्रैल 2025 – छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए आज का दिन बड़ी राहत और उम्मीद लेकर आया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सरकार ने 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को पुनः नियुक्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। यह निर्णय लंबे समय से नौकरी से बाहर किए गए शिक्षकों के पक्ष में राहत का संदेश है।

समायोजन का निर्णय
राज्य सरकार ने यह निर्णय सीधी भर्ती 2023 में सेवा समाप्त किए गए शिक्षकों के लिए लिया है। उन्हें अब सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित किया जाएगा। इस निर्णय से प्रभावित शिक्षकों को राज्य के रिक्त 4422 प्रयोगशाला सहायक शिक्षक पदों में से गैर-विज्ञापित पदों पर समायोजन मिलेगा। साथ ही कला/विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के लिए तीन वर्ष की छूट और SCERT के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

बीएड शिक्षकों की समस्या की पृष्ठभूमि
यह मामला 2018 में तब शुरू हुआ जब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने बीएड अर्हताधारी को प्राथमिक शिक्षण के योग्य माना। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन को खारिज कर दिया, जिससे छत्तीसगढ़ में नियुक्त 2897 शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया। इन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया था। अब सरकार के इस निर्णय से इनमें से 2621 शिक्षकों को पुनः अवसर मिला है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान
वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा, “मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है। यह फैसला न्याय और संवेदनशील प्रशासन का परिचायक है।”

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