जांजगीर-चांपा, जिले के बम्हनीडीह क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा दिए हुए 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक यहां आम चुनाव नहीं कराए गए हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत की सरपंच मालती पटेल द्वारा दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि बम्हनीडीह, जो पहले एक ग्राम पंचायत था, को राज्य शासन ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 5 के तहत 4 नवंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर नगर पंचायत का दर्जा प्रदान किया था। इसके बाद प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हुए, लेकिन बम्हनीडीह में चुनाव नहीं कराया गया।
याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 16 के अनुसार नगर पंचायत बनने के बाद कार्य संचालन के लिए विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, गठन के 6 महीने के भीतर यहां आम चुनाव कराना भी आवश्यक है।
लेकिन अब तक न तो विशेष समिति बनाई गई और न ही चुनाव की कोई घोषणा की गई है। इससे क्षेत्र में प्रशासनिक असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन और निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है।