रायपुर, 11 जुलाई 2025 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में शुक्रवार को हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों का प्रभाव राज्य के युवा, व्यापारी, पुलिसकर्मी, महिलाओं, जनजातीय वर्ग, तृतीय लिंग, पत्रकारिता जगत और शहरी विकास पर व्यापक रूप से पड़ेगा। आइए एक नजर डालते हैं प्रमुख निर्णयों पर:
—
1. राज्य पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा
2005 से 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान प्रदान करने हेतु 30 नए पदों का सृजन किया गया।
—
2. PanIIT और छत्तीसगढ़ सरकार का ज्वाइंट वेंचर
जनजातीय समूहों, वंचित वर्ग, महिलाओं और तृतीय लिंग समुदाय के लिए संस्थागत विकास, कौशल प्रशिक्षण, ग्रामीण उद्यमिता और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु PanIIT Foundation के साथ गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी गठित होगी।
—
3. पुराने वाहनों पर सख्ती
सड़क दुर्घटनाएं व प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में संशोधन का प्रस्ताव पास।
—
4. पुराने फैंसी नंबर का दोबारा उपयोग संभव
अब वाहन मालिक अपने पुराने वाहन के फैंसी नंबर को नए या अन्य राज्य से लाए गए वाहन में शुल्क देकर उपयोग कर सकेंगे। शासकीय वाहनों के लिए यह नि:शुल्क होगा।
—
5. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई।
—
6. स्टूडेंट स्टार्टअप नीति को हरी झंडी
राज्य में स्टूडेंट इनोवेशन और स्टार्टअप नीति लागू की जाएगी। लक्ष्य:
100 तकनीकी संस्थानों तक पहुंच
50,000 छात्र
500 प्रोटोटाइप
500 बौद्धिक संपदा अधिकार फाइलिंग
150 स्टार्टअप्स को समर्थन
—
7. कृषि मंडी अधिनियम में संशोधन
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
—
8. राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना
रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर को मिलाकर State Capital Region विकसित किया जाएगा। यह प्राधिकरण योजनाबद्ध विकास, निवेश, समन्वय और भूमि उपयोग सुनिश्चित करेगा।
—
9. जीएसटी विधेयक में संशोधन
छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पास किया गया, जिससे इंटरस्टेट लेनदेन और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर किया जा सकेगा।
—
10. छोटे व्यापारियों को राहत
छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए कर, ब्याज व शास्ति के लंबित मामलों के निपटान के लिए संशोधन विधेयक पास किया गया।
—
11. भू-राजस्व संहिता में बड़ा बदलाव
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2025 को मंजूरी। इससे
नक्शा बंटवारा,
नामांतरण,
जियो-रेफरेंस मैप,
अवैध प्लाटिंग पर रोक
जैसे कई भूमि प्रबंधन से जुड़े कार्य सरल होंगे।
12. पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी गई।
