प्रधानमंत्री आवास में अवैध उर्वरक भंडारण का भंडाफोड़ – 1640 बोरी यूरिया जब्त, दो लोगों पर एफआईआर के आदेश

रायपुर, 15 जुलाई 2025।
छत्तीसगढ़ में उर्वरकों के अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के ग्राम डांडगांव (तहसील उदयपुर) में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक आवास में 1640 बोरी यूरिया का अवैध भंडारण पकड़ा गया। मामले में जिला कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/5 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसीलदार उदयपुर को सूचना मिली थी कि पंकज अग्रवाल द्वारा ग्राम डांडगांव में प्रधानमंत्री आवास के एक मकान में बड़ी मात्रा में यूरिया उर्वरक का अवैध भंडारण किया गया है। 25 जून 2025 को तहसीलदार, कृषि विस्तार अधिकारी, हल्का पटवारी और ग्रामीणों की उपस्थिति में मौके पर जाकर जांच की गई। पंकज अग्रवाल द्वारा मकान का ताला न खोलने पर प्रशासन ने ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया।

मकान के अंदर से 1640 बोरी यूरिया बरामद की गई, जिसकी कोई वैधानिक खरीदी रसीद या दस्तावेज पंकज अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। पूछताछ में अग्रवाल ने बताया कि वह किसानों को भाड़े में पिकअप वाहन से उर्वरक पहुंचाता है और यह यूरिया किसानों का है, जिसे अस्थायी रूप से सुखराम के खाली मकान में रखा गया था।

हालांकि, न्यायालय ने आरोपी के उत्तर और तर्कों को अस्वीकार करते हुए इसे अवैध भंडारण माना। कलेक्टर ने पंकज अग्रवाल और सुखराम पिता बुधियार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

साथ ही जप्त की गई यूरिया की 1640 बोरियों को जिला विपणन अधिकारी, अम्बिकापुर की सुपुर्दगी में दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। थाना उदयपुर को सात दिन के भीतर इस मामले में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को भी कहा गया है।

राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि कृषि संबंधित सामग्री की कालाबाजारी और जमाखोरी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।