रायपुर, 12 अगस्त 2025 –
छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए तीसरी लॉटरी 19 अगस्त को निकाली जाएगी। इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय से मिली जानकारी के अनुसार, तीसरी लॉटरी में केवल उन्हीं आवेदकों को शामिल किया जाएगा जिनका चयन पहले चरणों में नहीं हुआ है। इस चरण में अभिभावकों या बच्चों को नए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य के निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत लगभग 6,100 सीटें अभी भी रिक्त हैं। लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित बच्चों को निर्धारित समयावधि में स्कूल में प्रवेश लेना होगा।
शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पहल से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा का अवसर मिलेगा, जिससे वे शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।
