प्रधानमंत्री के खिलाफ फेसबुक पोस्ट मामले में कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह को मिली जमानत

दुर्ग, छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस नेता बृजमोहन सिंह को आखिरकार जमानत मिल गई है। दुर्ग की अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSC) की धारा 483 के तहत दाखिल नियमित जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। यह पहली बार है जब इस धारा के तहत किसी को नियमित जमानत दी गई है।

बृजमोहन सिंह को एफआईआर क्रमांक 156/2025 के तहत भिलाई के वैशाली नगर थाना में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक और सार्वजनिक शांति भंग करने वाली पोस्ट की थी।

राजनीतिक द्वेष का आरोप

बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित है और आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, ऐसे में अब आरोपी को जेल में रखना न्यायोचित नहीं है।

कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हो सकते हैं, लेकिन ट्रायल में देरी की संभावना और आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि को देखते हुए उसे कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है।