रायपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय गोंड़वाना पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी पर आरोप है कि उसने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं का पालन नहीं किया। इस मामले में आयोग ने पार्टी अध्यक्ष को 9 अक्टूबर को रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।
नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई में उपस्थित हों। निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक, पार्टी का पंजीकृत पता ‘अध्यक्ष, राष्ट्रीय गोंड़वाना पार्टी, सरखेल हाऊस, तिफरा बिलासपुर’ दर्ज है।
आयोग ने साफ किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का पालन करना सभी राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य है। यदि पार्टी आयोग को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती है, तो उसकी मान्यता समाप्त की जा सकती है। इस मामले में आयोग सख्त कार्रवाई के मूड में है।
