छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री पर एक नया टैक्स लागू किया

रायपुर 7 अक्टूबर 2025 : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री पर एक नया टैक्स लागू किया है। अब किसी भी पुराने वाहन—चाहे वह दोपहिया हो या चारपहिया—की खरीद पर एक प्रतिशत टैक्स देना अनिवार्य होगा।

इस फैसले का असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत बाइक, कार, ट्रक या किसी भी प्रकार के मालवाहक वाहन की खरीदी-बिक्री के समय वाहन की कीमत के अनुसार टैक्स जमा करना होगा।

सरकार का कहना है कि इस टैक्स से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं वाहन मालिक का नाम ट्रांसफर तभी किया जाएगा जब यह टैक्स जमा कर दिया जाएगा।