रायपुर 18 अक्टूबर 2025 : निर्वाण दिवस के अवसर पर 21 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश पर रायपुर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है।
रायपुर नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही ने जानकारी दी कि 21 अक्टूबर को रायपुर नगर निगम सीमा के भीतर सभी पशु वध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस दिन मांस और मटन की बिक्री पर सख्त रोक लगाई जाएगी और किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम प्रशासन ने जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जोन क्षेत्रों में दुकानों और होटलों की लगातार निगरानी करें।
यदि किसी दुकान या होटल में आदेश का उल्लंघन पाया जाता है, तो उनके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने साफ कहा है कि धार्मिक आस्था और परंपरा के सम्मान में हर स्तर पर प्रतिबंध का पालन करवाया जाएगा।
