छत्तीसगढ़ में IAS-IPS अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, 1 जुलाई 2025 से लागू होगा नया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी कर दी है। नया भत्ता 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार की नई दरों के अनुरूप लिया है। केंद्र ने 6 अक्टूबर 2025 को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया था। अब यही दरें छत्तीसगढ़ में पदस्थ सभी अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों — IAS, IPS और IFS — पर भी लागू होंगी।

सरकार के आदेश के अनुसार, महंगाई भत्ता की गणना अधिकारी के वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन पर की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का विशेष या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। साथ ही, यह स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा मूलभूत नियम 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि नए आदेश के तहत बढ़ा हुआ भत्ता और एरियर्स का भुगतान शीघ्र किया जाए। यदि किसी अधिकारी को आदेश के विपरीत अतिरिक्त भुगतान हुआ है, तो वह राशि वसूल की जाएगी।