जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अध्यक्ष अमित बघेल पर FIR दर्ज

भिलाई। दुर्ग जिले के भिलाई में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई सिंधी और अग्रवाल समाज के सदस्यों की शिकायत पर की गई। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अमित बघेल ने सोशल मीडिया पर किए गए अपने बयान में सिंधी समाज और उनके पूजनीय इष्टदेव संत झूलेलाल जी, साथ ही महाराजा अग्रसेन के प्रति अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की है।

समाज में आक्रोश, गिरफ्तारी की मांग

अमित बघेल की टिप्पणी के बाद सिंधी और अग्रवाल समाज के लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया है। दोनों समाजों के पदाधिकारियों ने इस बयान को धार्मिक और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अमित बघेल की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि समाज में वैमनस्य फैलाने का काम करती हैं।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

शिकायत के आधार पर पुलिस ने अमित बघेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। यह धारा किसी भी नागरिक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आहत करने से संबंधित है। इस अपराध के लिए तीन साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि अमित बघेल पर मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर शुन्य पर देहाती नालसी दर्ज की गई है, और आगे की जांच जारी है।