CG-PSC भर्ती घोटाला राज्य सरकार की अपील खारिज….. 37 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश 

बिलासपुर 06 नवंबर 2025 : हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने CG-PSC भर्ती घोटाले को लेकर राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए 37 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। दरअसल, CG-PSC 2021 की परीक्षा में हुई गड़बड़ी के बाद राज्य सरकार ने इन चयनित उम्मीदवारों को भर्ती से वंचित रखा है।

इस फैसले के खिलाफ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उस आदेश का पालन करने के बजाय उसके खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील कर दी।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट को बताया गया कि, परीक्षा नियंत्रक को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि, गिरफ्तारी के बाद भी जांच अधूरी क्यों है? कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब 37 उम्मीदवारों का चयन हो चुका है, तो अब तक उन्हें नियुक्ति आदेश क्यों नहीं दिए गए और उन्हें अनिश्चितता में क्यों रखा गया है?

चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि, 17 उम्मीदवारों की भूमिका की जांच अभी चल रही है, जबकि बाकी आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है।

गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया है। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने का आदेश दिया है।