छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को देवेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वे शनिवार सुबह सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन सरेंडर की प्रक्रिया शुरू होने से करीब 10 मिनट पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान थाने और कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे, जिसके चलते पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है।
अमित बघेल पिछले 26 दिनों से फरार थे। उन पर आपत्तिजनक बयानबाजी और उकसाऊ टिप्पणियों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।
मां का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बेल अप्लाई कर सकते हैं
गिरफ्तारी से एक दिन पहले शुक्रवार को अमित बघेल की मां का निधन हो गया। परिवार ने उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव पथरी ले जाया है, जहां अंतिम संस्कार होगा।
सूत्रों के मुताबिक, बघेल अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अस्थायी बेल (इंटरिम बेल) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को फटकार लगाते हुए अग्रिम जमानत याचिका की थी खारिज
इससे पहले 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था:
शीर्ष अदालत ने साफ कहा था कि उन्हें किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी और “कानून अपना काम करेगा।”
अमित बघेल गिरफ्तार: सरेंडर से 10 मिनट पहले पुलिस ने किया गिरफ्तार , कोर्ट-थाने के बाहर सुरक्षा कड़ी
छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को देवेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वे शनिवार सुबह सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन सरेंडर की प्रक्रिया शुरू होने से करीब 10 मिनट पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान थाने और कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे, जिसके चलते पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है।
अमित बघेल पिछले 26 दिनों से फरार थे। उन पर आपत्तिजनक बयानबाजी और उकसाऊ टिप्पणियों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।
38 करोड़ के शराब घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, ECIR दर्ज; छत्तीसगढ़ के आरोपियों से भी होगी पूछताछ
मां का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बेल अप्लाई कर सकते हैं
गिरफ्तारी से एक दिन पहले शुक्रवार को अमित बघेल की मां का निधन हो गया। परिवार ने उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव पथरी ले जाया है, जहां अंतिम संस्कार होगा।
सूत्रों के मुताबिक, बघेल अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अस्थायी बेल (इंटरिम बेल) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को फटकार लगाते हुए अग्रिम जमानत याचिका की थी खारिज
इससे पहले 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था:
“अपनी जुबान पर लगाम रखें।”
“जहां-जहां FIR दर्ज है, वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करें।”
शीर्ष अदालत ने साफ कहा था कि उन्हें किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी और “कानून अपना काम करेगा।”