छत्तीसगढ़ में शराब होगी महंगी, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी नई दरें… बीयर सहित इन शराब की कीमतों में बढ़ोतरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों को जल्द ही जेब ढीली करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद देसी, विदेशी शराब और बीयर की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। यह अधिसूचना 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित की गई है और नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी।

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विदेशी शराब पर स्लैब सिस्टम लागू

जारी अधिसूचना के अनुसार, अब विदेशी शराब पर आबकारी ड्यूटी रिटेल सेल प्राइस (RSP) यानी बाजार में बिकने वाली कीमत के स्लैब के आधार पर तय की जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि
👉 जितनी महंगी ब्रांड की शराब होगी, उस पर उतना ही अधिक टैक्स देना होगा।

इस नए सिस्टम से प्रीमियम और हाई-एंड ब्रांड्स की कीमतों में ज्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है।

देसी शराब, बीयर और RTD भी महंगी

सरकार ने केवल विदेशी शराब ही नहीं, बल्कि

  • देसी शराब,

  • बीयर,

  • और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों

पर भी आबकारी ड्यूटी बढ़ा दी है। इसके चलते आम उपभोक्ताओं से लेकर युवाओं में लोकप्रिय बीयर और फ्लेवर ड्रिंक्स भी महंगे दामों पर मिलेंगे।

सरकार को बढ़ेगा राजस्व

आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस फैसले से राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं, शराब कारोबार से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि बढ़ी हुई ड्यूटी का असर सीधे खुदरा कीमतों पर पड़ेगा।

उपभोक्ताओं पर सीधा असर

नई दरें लागू होने के बाद

  • शराब की दुकानों पर कीमतों में बढ़ोतरी,

  • त्योहारों और आयोजनों में खर्च बढ़ना,

  • और सीमावर्ती राज्यों से शराब तस्करी की आशंका

जैसे मुद्दे भी सामने आ सकते हैं।

अब देखना होगा कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाली इन नई दरों का बाजार और उपभोक्ताओं पर कितना असर पड़ता है