पुलिस अधिकारियों से संपत्ति का ब्योरा मांगा, गृह विभाग ने तीसरी बार भेजा रिमाइंडर

गृह विभाग ने पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा जमा करने के लिए एक बार फिर रिमाइंडर पत्र जारी किया है। विभाग की ओर से यह तीसरी बार पत्र लिखकर अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी संपत्ति और दायित्वों की जानकारी मांगी गई है।

जानकारी के अनुसार पुलिस की विभिन्न इकाइयों से 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के आधार पर चल-अचल संपत्तियों की विवरणी मांगी गई है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को पहले ही समय सीमा के भीतर जानकारी देने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई इकाइयों से अब तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है।

15 फरवरी तक देना था विवरण

गृह विभाग ने सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को 15 फरवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करने का निर्देश दिया था। इसके लिए विभाग ने सबसे पहले 15 दिसंबर को सभी पुलिस इकाइयों को पत्र भेजा था। इसके बाद 6 फरवरी को स्मार पत्र जारी कर फिर से जानकारी देने को कहा गया।

कई वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया पत्र

5 मार्च को भेजे गए नए पत्र में आर्थिक अपराध इकाई के आईजी, बिहार सैन्य पुलिस के सहायक आईजी, रेलवे के सहायक आईजी, बिहार पुलिस अकादमी के एसपी, एसपी वितंतु, सैनिक कल्याण निदेशालय के सहायक निदेशक, बिहार सैन्य पुलिस-05 और 14 के डीएसपी तथा विशेष शाखा के डीएसपी को संपत्ति का विवरण भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

हर साल सार्वजनिक होती है संपत्ति

नियमों के मुताबिक अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों और राज्य सरकार के अधीन कार्यरत उपक्रमों के अधिकारियों व कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का विवरण हर साल 31 मार्च तक सार्वजनिक किया जाता है।