संजू पैकरा/बलौदाबाजार 13 मार्च 2026
खाद्य विभाग की कार्रवाई: होटलों-ढाबों में दबिश, घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर 5 सिलेंडर जब्त

बलौदाबाजार, 12 मार्च 2026। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए जिले में सघन जांच अभियान चलाया। खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा के नेतृत्व में गठित टीमों ने शहर के होटल, ढाबा, केंटीन और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया। कार्रवाई करते हुए टीम ने बिरयानी सेंटर, आकाश भोजनालय, गढ़ कलेवा, मुस्कान टी स्टॉल और देवांगन बिरयानी से कुल 5 नग घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। इसका व्यावसायिक उपयोग करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है। यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।
उन्होंने सभी होटल-ढाबा संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
