संजू पैकरा/बलौदाबाजार 17 मार्च 2026
ग्राम किरवई में मवेशी बाजार पर प्रतिबंध, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी
बलौदाबाजार, 16 मार्च 2026 / लोक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिमगा द्वारा ग्राम किरवई में मवेशी बाजार खोलने एवं पशुओं के क्रय-विक्रय पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं प्रतिवेदन का अवलोकन करने के बाद यह निर्णय लिया गया। ग्राम किरवई में पशु तस्करी की लगातार शिकायतों के चलते वर्ष 2025 में मवेशी बाजार का ठेका अनुबंध निरस्त कर दिया गया था, जो वर्तमान में भी बंद है।
वर्ष 2021 से 14 मार्च 2026 तक कुल 24 प्रकरणों में 49 आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा वर्ष 2025 में ग्राम विश्रामपुर एवं गणेशपुर स्थित 4 हड्डी गोदामों को भी बंद करने के आदेश जारी किए गए थे।
कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के सरहदी क्षेत्र में स्थित होने के कारण ग्राम किरवई में मवेशी बाजार संचालित होने से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। इसी के मद्देनज़र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 के अंतर्गत यह प्रतिबंध आदेश जारी किया गया है।
