अस्पताल संचालक के विरूद्ध 30 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित

धमतरी, 16 दिसम्बर 2022

कलेक्टर सह पर्यवेक्षी प्राधिकारी श्री पी.एस.एल्मा ने स्थानीय रूद्री रोड स्थित श्रीराम मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल संचालक के विरूद्ध 30 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया और नियमानुसार अस्पताल संचालन की अंतिम चेतावनी दी है। मामला बालोद जिला, तहसील गुरूर के ग्राम पंचायत पिकरीपार निवासी श्री नरेश साहू की मृत्यु के बाद पुलिस विभाग को बिना सूचना और पोस्टमार्टम की कार्रवाई किए शव परिजनों को सौंपने का है। दरअसल पिकरीपार के 45 वर्षीय श्री नरेश साहू शासकीय डेयरी वाहन से 03 अगस्त 2022 को दुर्घटना में घायल हो गए थे। दुर्घटना के बाद मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गुरूर में भर्ती कराया गया। जहां से रिफर कर रूद्री रोड स्थित स्थानीय श्रीराम मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल में चार अगस्त को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। यहां पांच अगस्त को उपचार के दौरान उक्त मरीज की मृत्यु हो गई। इसके बाद श्रीराम मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल द्वारा इसकी सूचना ना ही पुलिस विभाग को दी गई और ना ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई।
इस संबंध में शिकायत मिलने पर तत्कालिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने उक्त अस्पताल संचालक से जानकारी मांगी। इस प्रकरण को 30 नवम्बर को आहूत नर्सिंग होम एक्ट की जिला स्तरीय समिति की बैठक में भी रखा गया। प्रकरण के अवलोकन के बाद अस्पताल संचालक की लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 2010 की धारा (13) उपचर्यागृह/ क्लीनिकल स्थापना के द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा के संबंध में प्रावधान का उल्लंघन पाया गया। इसके मद्देनजर कलेक्टर श्री एल्मा ने अस्पताल संचालक के विरूद्ध 30 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। उन्होंने जिले के सभी निजी अस्पताल मेडिकल संचालकों को चेतावनी दी है कि किसी भी निजी स्वास्थ्य संस्थान में उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति करने अथवा भविष्य में मापदण्ड के विरूद्ध अस्पताल संचालन करने पर लाइसंेस निलंबित कर अस्पताल संचालन बंद करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित निजी स्वास्थ्य संचालकों की रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *