बिहार सरकार शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालक बालिका योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत छात्र-छात्राओं के अच्छे नंबर पर आने पर पैसा दिया जाता है. अगर स्टूडेंट फर्स्ट डिविजन से पास होते हैं तो उन्हें 10 हजार रुपये की रकम दी जाती है.
बिहार सरकार इस योजना का लाभ उन्हें ही देती है, जो दसवीं पास हैं और उनकी शादी नहीं हुई है. सेकेंड डिवीजन आने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 8 हजार रुपये तक की रकम दी जाती है. अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. किसी स्कूल या दफ्तर न जाकर आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री बालक बालिका योजना में आवेदन करने के लिए आपको बिहार शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. अब वेबपेज पर रजिस्टर्ड पर क्लि करें. लॉग इन करने के बाद आप छात्रवृति के लिए आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन सही पाए जाने पर आपको आवेदन के बाद 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास शिक्षा का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, घर का पता, बैंक खाते की डिटेल, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य चीजें होनी चाहिए.
आवेदन करने वाला निवेशक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए. अगर वह यूपी या किसी और राज्य से है और बिहार से शिक्षा ले रहा है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है. इसके साथ ही सरकार यह भी शर्त रखती है कि आवेदक की शादी नहीं हुई हो