बलौदाबाजार– सिविल लाइन सिमगा निवासी आरोपी संजय देवांगन उर्फ मुड़वा पिता कैलाश देवांगन को मिनी स्टेडियम सिमगा के पास गौरव भोसले नामक व्यक्ति को चाकू से मारकर हत्या कारित करने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा शेख अशरफ ने आजीवन कारावास एवं 500 रुपये आर्थिक दण्ड से दंडित किया।
अपर लोक अभियोजक भाटापारा न्याजी खान ने इस प्रकरण के बारे मे बताया की प्रार्थीया द्वारा थाना सिमगा मे एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 16-11-2020 के 1.00 बजे विक्रांत मिश्रा और यश शर्मा उसके घर आकर बताये की मिनी स्टेडियम के पास उसके भाई गौरव को चाकू मार दिये हैं स्टेडियम के पास पड़ा हुआ था जिसे अस्पताल ले गए हैं तब वह यश शर्मा के साथ विनायक हॉस्पिटल जाकर देखी और अपने भाई से पूछी क्या हुआ तो गौरव द्वारा बताया गया कि आपस मे लड़ाई झगड़ा होने से संजय देवांगन उसे चाकू मार दिया है, जिससे उसके भाई का पेट फट गया और आंत बाहर आ गई तथा खून बह रहा है। प्रार्थीया के लिखित आवेदन के आधार पर थाना सिमगा के सहायक उप निरीक्षक नेतराम साहू द्वारा रिपोर्ट दर्ज किया गया। विवेचना अधिकारी निरीक्षक एन. के. चौहान द्वारा आहत का मुलाहिजा व उनके कपड़े की जप्ती, घटना स्थल का नक्शा तैयार कर चाकू की जप्ती कर रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया। इस बीच ईलाज के दौरान आहत की मृत्यु हो गई। सभी गवाहों के कथन लेखबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों के बयान पूर्ण होने व अंतिम तर्क के बाद अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा शेख अशरफ द्वारा प्रकरण की गंभीरता, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों का परिशीलन करने पर अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध प्रमाणित होना पाया गया इसलिए धारा 302 भा. द. संहिता के तहत आजीवन कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक न्याजी खान और प्रकरण की विवेचना निरीक्षक एन. के. चौहान द्वारा किया गया है।