राज्य सरकर का बड़ा फैसला, जहरीली शराब से मौत पर आश्रितों को मिलेगा 4 लाख का मुजावजा

बिहार। प्रदेश में लगातार जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों के आश्रितों को नीतीश सरकार की तरफ से 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की जयंती के अवसर पर पटना के कंकड़बाग में स्थित पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार) ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में जिन लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है, उन सभी के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख मुआवजा दिया जाएगा।

बता दें, बिहार में 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का कानून लागू किया था, जिसके बाद से अभी तक जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई। ऐसे में हर बार लोगों की तरफ से यही मांग उठती रही है कि सरकार शराबबंदी कानून में राहत दे और जिनकी भी मौत जहरीली शराब से हुई है, उनके परिजनों को मुआवजा दे।

जहरीली शराब से मौत पर मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि 2016 से लेकर अभी तक जिन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है उन सभी के परिजनों 4 – 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि जिनके परिजनों की मौत जहरीली शराब से हुई है, उन्हें प्रशासन को यह लिखकर देना होगा कि उनकी मौत शराब पीने से हुई है और वह शराबबंदी कानून का समर्थन करते हैं और खुद कभी शराब नहीं पिएंगे।

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