लखनऊ 29 अप्रैल 2023 : सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अफजाल को चार की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दो साल से ज्यादा की सजा होने के कारण अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जाना तय है।
मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा बता दें कि इससे पहले मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है। गैंगस्टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्दाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक मुकदमों से बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित हैं। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में जुड़ा जबकि अफजाल कोर्ट में पेश हुए।
पहले 15 अप्रैल को आना था फैसला बता दें कि यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था।