दुर्घटना में मृत्यु पर श्रमिकों के परिजनों को पांच लाख रूपए की सहायता राशि

*दुर्घटना में मृत्यु पर श्रमिकों के परिजनों को पांच लाख रूपए की सहायता राशि*

*अपंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु पर मिलेगा एक लाख रुपए,*

*श्रमिकों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 07713505050 जारी*

रायपुर, 08 मई 2023/श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जारी है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्ननिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और श्रम कल्याण मंडल द्वारा श्रमिकों और उनके परिजनों की सहायता हेतु अलग-अलग योजनाएं संचालित है। 01 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने श्रमिक हितों में बड़ी घोषणाएं की। उन्हांेने कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने तथा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में इन्हें देय राशि 50 हजार रूपए से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए करने की घोषणा की। यह श्रमिकों के कल्याण के लिए उल्लेेखनीय कदम है।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के पहल पर श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के मार्गदर्शन में प्रदेश के अपंजीकृत श्रमिकों को भी कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर एक लाख रुपए की सहायता प्रदान करने की पहल की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना की घोषणा की गई है, इसके अंतर्गत जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपने घर से रेल अथवा बस से कार्यस्थल तक यात्रा करते हैं। उनके लिए मासिक टिकट कार्ड (एमएसटी) जारी किया जाएगा, यह कार्ड 50 किमी तक की यात्रा के लिए होगा। इसका संपूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा वहन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना की घोषणा भी की। इसके अंतर्गत निर्माणी श्रमिकों को नवीन आवास निर्माण अथवा क्रय के लिए 50 हजार रुपए का अनुदान प्रदाय किया जाएगा। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना के तहत हार्ट सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, न्यूरो सर्जरी, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, पैर के घुटने की सर्जरी, कैंसर, लकवा जैसी गंभीर बीमारियों के ईलाज में शासन के स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के अतिरिक्त भी 20 हजार रुपए का अनुदान निर्माणी श्रमिकों को मिल सकेगा।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले चार वर्षों में श्रम विभाग ने 13 नई योजनाएं संचालित की जा रही है और इसके माध्यम से श्रमिकों को 172 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। श्रमिकों की सहायता के लिए विभाग का हेल्प लाइन टोल फ्री नंबर 07713505050 भी जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर पर काल कर श्रमिक श्रम विभाग की संचालित योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं तथा अपनी समस्याएं भी रख सकते हैं।

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