शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए बने नए नियम, पांच विकल्‍प चुन सकेंगे तबादले के इच्छुक

महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन तबादले के लिए शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा है। इसमें विद्यालयों को सात श्रेणियों में बांट कर स्थानान्तरण मानक बनाए गए हैं।

तबादले के इच्छुक वरीयता में अधिकतम पांच विकल्प चुन सकेंगे। तबादला प्रक्रिया 30 जून तक पूरी होगी।
लखनऊ, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर, श्रेणी-सात के विद्यालय के अभ्यर्थी अन्य जिलों के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन अन्य जिलों के अभ्यर्थी इनके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तथा नियुक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य, समकक्ष प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों के मौजूदा सत्र में आवेदन होंगे।

31 मार्च 2020 के बाद नियुक्ति वाले पात्र नहीं
जिलावार, विद्यालयवार और विषयवार ऑनलाइन उपलब्ध रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। लोग इच्छित जिले के विद्यालय में आवेदन कर सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार 31 मार्च 2020 के बाद नियुक्त होने शिक्षक या प्रधानाचार्य स्थानान्तरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज व राजकीय बालिका हाईस्कूल के लिए केवल महिला संवर्ग की अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक आवेदक वरीयता क्रम में अधिकतम पांच विकल्प का चयन कर सकते हैं।

प्रस्ताव की खास बातें
-एक ही पद पर एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी
-किसी भी विद्यालय से 10 प्रतिशत से अधिक आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किए जाएंगे
-यदि आवेदन एक से अधिक हैं तो अपने संवर्ग में वरिष्ठ आवेदक का आवेदन अग्रसारित किया जाएगा
-गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने या पति, पत्नी या बच्चे में से किसी एक के दिव्यांग होने पर 50 गुणांक

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