ट्रेन टिकट से जुड़ा ये नियम जानते हैं आप? अगर ये गलती की तो होगी 3 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना

ये नियम टिकट से जुड़ा है और गैर कानूनी तरीके से टिकट बेचने को लेकर ये नियम बनाया गया है. इसमें काफी ज्यादा जुर्माना और कई साल की सजा का प्रावधान है
रेलवे एक्ट के सेक्शन 143 के अनुसार टॉटिंग को गलत माना गया है.

इसका मतलब है गैर कानूनी तरीके से टिकट बेचना.

जैसे कई लोग फेक आईआरसीटीटी आईडी के जरिए टिकट बेचते हैं या फिर ब्लैक में टिकट बेचते हैं, तो उन लोगों पर इस सेक्शन के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

ऐसे में अगर कोई गलत तरीके से टिकट बेचता है तो उन पर रेलवे पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा सकती है.

इसके अलावा ट्रेसपासिंग पर सेक्शन 147 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 6 महीने की जेल हो सकती है

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