नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए छत के पंखों की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए मानदंड तय कर दिए हैं, जिसमें अब देश में केवल BIS मार्क वाले पंखों की ही सेल होगी, आपको बता दें सरकार ने ये कड़ा कदम दो बातों को ध्यान में रखकर उठाया है, जिसमें पहला कदम देश में पंखों के उत्पादन के बढ़ाने और घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है. वहीं दूसरे कदम में सरकार ने घटिया किस्म के पंखों के आयात को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए ये फैसला लिया है.
अगर कोई दुकानदार या कंपनी BIS मार्क के पंखा नहीं बचेगा तो उसे पहली बार दो साल की जेल या दो लाख रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं अगर कोई दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसे 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा और पंखे की कीमत का 10 गुना पैसा जुर्माने की राशि में जोड़कर देना होगा. आपको बता दें अधिसूचना के अनुसार, घरेलू सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को लागू करने को लेकर समयसीमा के संदर्भ में छूट दी गई है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए यह व्यवस्था अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 6 महीने बाद प्रभावी होगी.