सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बाहुबली पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद मर्डर केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत छह आरोपियों को बरी करने के फैसले को सही ठहराया है लेकिन पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो आरोपियों को दोषी ठहराया है।
कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को सरेंडर और जेल जाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस समय राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता मुन्ना शुक्ला वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़े थे। 26 साल पहले 13 जून 1998 को पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) में भर्ती बृज बिहारी को गोलियों से भून डाला गया था। ट्रायल कोर्ट ने 2009 में सूरजभान, मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी समेत नौ आरोपियों को दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला के अलावा मंटू तिवारी की सजा बहाल रखी है